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धारा १०३ : राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०३ : राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना : १) जहां किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में कोई राज्य परिवहन उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत मंजिली गाडी परमिट या माल वाहक परमिट या ठेका गाडी परमिट के लिए ऐसी… more »