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धारा ४७ : राष्ट्रीय आपदा शमन निधि :
आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५ धारा ४७ : राष्ट्रीय आपदा शमन निधि : १) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आपदा के शमन के प्रयोजन के लिए अनन्य रुप से परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और… more »