Tag: "dhara 51 DM Act 2005 HIndi"
धारा ५१ : बाधा डालने, आदि के लिए दंड :
आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५ अध्याय १० : अपराध और शास्तियां : धारा ५१ : बाधा डालने, आदि के लिए दंड : जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,- क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला… more »