आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ५ :
राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति :
केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राष्ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।
#DM Act 2005 Hindi section 5 #section 5 DM Act 2005 Hindi
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