घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम २००६
नियम ११ :
सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण :
१) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वयंसेवी संगम या कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या कोई कंपनी जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के अधिकारों और हितों की किसी विधिमान्य साधनों जिसके अंतर्गत विधिक सहायता चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायताएं है और अधिनियम के अधीन सेवा प्रदाता के रुप में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हों, द्वारा रक्षा करने के उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी हैं, राज्य सरकार को प्ररुप - ६ में सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा १० की उपधारा (१) के अधीन आवेदन करेगा।
(२) राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे और आवेदक की उपयुक्तता के बारे में स्वयं का समाधान होने के पश्चात उसे सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर करेगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगी :
परंतु ऐसा कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा।
(३) प्रत्येक संगम या कंपनी जो धारा १० की उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहती है निम्नलिखित पात्रता मानदंड रखेगी, अर्थात :-
(क) वह अधिनियम और इन नियमों के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले से इस अधिनियम के अधीन प्रस्थापित की जाने वाली प्रकार की सेवाएं कर रहा हों;
(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदकों के मामले में, जो किन्हीं चिकित्सा सुविधा या मनोविज्ञान सलाह के्द्र या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था चला रहे है. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक ऐसी सुविधा या संस्था को चलाने के लिए अपने-अपने वृत्तिकों या संस्थाओं को विनियमित करने वाले अपने-अपने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हों;
(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदक की दशा में, जो किसी आश्रयगृह को चला रहे है. राज्य सरकार उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा आश्रयगृह का निरीक्षण करएगी, रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसके निष्कर्षो को अभिलिखित करेगी जिसमें निम्नलिखित ब्योंरे होंगे -
एक) आश्रय चाहने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने के लिए ऐसे आश्रयगृहों की अधिकतम क्षमता ;
दो) महिलाओं के लिए आश्रयगृहों को चलाने के लिए सुरक्षित स्थान है और आश्रय गृहों के लिए स्थान में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है;
तीन) आश्रयगृहों के लिए कोई चालू टेलीफोन कनेक्शन या वासियों के उपयोग के लिए अन्य संसूचना माध्यम है।
(३) राज्य सरकार संबद्ध संरक्षण अधिकारियों को विभिन्न स्थानों में सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध कराएगी और ऐसी सूची को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएगी या उसे वैब साइट पर रखेगी।
(४) संरक्षण अधिकारी, सम्यक रुप से अनुक्रमांकित रजिस्टरों द्वारा समुचित अभिलेखों के रजिस्टर रखेगा जिसमें सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे भी होंगे।
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