घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम २००६
नियम १३ :
परामर्शदाताओं की नियुक्ति :
१) संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को सूचना के अधीन परामर्शदाता के रुप में नियुक्त किया जाएगा ।
(२) निम्नलिखित व्यक्ति किसी कार्यवाही में परामर्श दाता के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होग अर्थात :-
एक) कोई व्यक्ति जो विवाद की विषय-वस्तु में हितबद्ध है या उससे संबद्ध है या पक्षकारों में से किसी एक से या उससे संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व कर चुका है तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में ऐसे आदेश का अभित्यजन न कर दिया गया हो ।
(दो) कोई विधिक व्यवसायी जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबंद्ध कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात हुआ हो। (३) परामर्शदाता जहां तक संभव हो महिला होगी।
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