घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम २००६
नियम ९ :
आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्रवाइ :
यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ई-मेल या किसी टेलीफोन काल या उसी रुप में व्यथित व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके पास यह विश्वास किए जाने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा है या होने की संभावना है और ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदता तत्काल पुलिस की सहायता मांगेगा, जो यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के साथ घटना स्थल पर जाएगी और घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट को अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के अधीन समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए उसे अविलंब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।
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