ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा ७क :
१.(आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी ओषधियों को धारा ५ और ७ का लागू न होना :
धारा ५ और ७ में अन्तर्विष्ट कोई बात २.(आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी) ओषधियों को लागू नहीं होगी।
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१. १९६४ के अधिनियम सं० १३ की धारा ६ द्वारा (१५-९-१९६४ से) अन्तःस्थापित ।
२. १९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा द्वारा (१-२-१९८३ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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