विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम २०१०
धारा ५२ :
अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना :
इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।
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