आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६० :
अपराधों का संज्ञान :
कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा,-
क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी; या
ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है ।
#DM Act 2005 Hindi section 60 #section 60 DM Act 2005 Hindi
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