आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ७१ :
न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन :
किसी न्यायालय को (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोडकर) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या उसके अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात या कार्रवाई, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदेश या मार्ग निदेशन के संबंधों में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।
#DM Act 2005 Hindi section 71 #section 71 DM Act 2005 Hindi
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