ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८
धारा २२ :
निर्णय का सुनाया जाना :
१) प्रत्येक विचारण में निर्णय, न्यायालधिकारी द्वारा विचारण के समाप्त होने के ठीक पश्चात् या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसे किसी पश्चात्वर्ती समय पर, जिसकी सूचना पक्षकरों को दी जाएगी, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा ।
२) ग्राम न्यायालय अपने निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकरों को तत्काल नि:शुल्क प्रदान करेगा ।
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