ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८
धारा २७ :
सुलहकारों की नियुक्ति :
१) धारा २६ के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, सुलहकारों के रूप में नियुक्ति के लिए ग्राम स्तर पर सत्यनिष्ठा रखने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हों, जो उच्च न्यायलय द्वारा विहित किए जाएं ।
२) सुलहकारों को संदेय बैठक फीस और अन्य भत्ते तथा उनके नियोजन के अन्य निबंधन और शर्ते वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
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