हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
अध्याय २ :
निर्वसीयती उत्तराधिकार :
साधारण :
धारा ५ :
अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों को लागू न होना :
यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू न होगा-
(एक) ऐसी किसी सम्पत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार, विशेष अधिनियम, १९५४ ( १९५४ का ४३) की धारा २१ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३९) द्वारा विनियमित होता है ;
(दो) ऐसी किसी सम्पदा को जो किसी देशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई प्रसंविदा करार के निबन्धनों द्वारा या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पारित किसी अधिनियमिति के निबन्धनों द्वारा किसी एकल वारिस को अवजनित हुई है;
(तीन) वलियम्म तंबुरान केविलगम सम्पदा पैलेस फण्ड को जो कि महाराजा कोचीन द्वारा २९ जून, १९४९ को प्रख्यापित उद्घोषणा (११२४ का ९) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर पैलेस एडमिनिस्टड्ढेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित है ।
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