भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय १० :
साक्षियों की परीक्षा के विषय में :
धारा १४० :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा की जा सकेगी ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 140, section 140 The Evidence Act 1872 Hindi.
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