भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय २ :
स्वीकृतियाँ :
धारा २२ :
दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है :
किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब तक सुसंगत नहीं होती, यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतस्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 22, section 22 The Evidence Act 1872 Hindi.
INSTALL Android APP
For Full Access Purchase Paid Membership : Price -150 / Yearly.
संपूर्णत: अॅक्सेस के लिए वेबसाईट के पेड मेंबर बने ।
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।