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धारा ८९ : संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या...
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ८९ : संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य : कोई बात या कार्य, जो बारह वर्ष के आयु के या विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के,… more »