भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा १४८ :
घातक आयुध (शस्त्र) से सज्जित होकर बल्वा (दंगा / उपद्रव) करना :
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना ।
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
------------
जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रुप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
राज्य संशोधन
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ :
न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ती द्वारा शमनीय जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है, परन्तु यह कि अभियुक्त किसी अन्य अशमनीय अपराध का आरोपी नहीं है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 148
#Section 148 of Indin Penal Code 1860 Hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।