भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ९० :
जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन सम्मति दी गई है :
कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ती ने क्षति या भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधिन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ती यह जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरुप वह सम्मति दी गई थी ; अथवा
उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति : यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ती ने दी हो जो चित्तविकृति या मत्तता के कारण उस बात की या कार्य की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है ; अथवा
शिशु की सम्मति : जब तक की संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ती ने दी हो जो बारह वर्ष से कम आयु का है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 90
#Section 90 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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