भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ३२ :
कार्यों को निर्देश करने वाले शब्दोंके अंतर्गत अवैध लोप(गलती) आता है :
जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत(प्रस्तुत) न हो, इस संहिता के हर हिस्से(भाग) में किए गए कार्यों का निर्देश शब्दों का विस्तार अवैध लोपों(गलती/चुक) पर भी है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 32
#Section 32 of Indin Penal Code 1860 Hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।