भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ६६ :
जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए :
वही कारावास जो न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम(न देना) होने की दशा के लिए अधिरोपित(थोपना) करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था ।
#Ipc 1860 in Hindi section 66
#Section 66 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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