सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ३३ :
अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण :
(१) ऐसा प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत कर दी गई है, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण के ठीक पश्चात् नियंत्रक को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा।
२) जहां कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, उपधारा (१) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने में असफल रहेगा वहां वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जो छह् मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।
#ITAct2000hindi #itact2000hindisection33
#itacthindisection33 #section33itacthindi #धारा३३सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम२०००
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।