सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ४०क :
१(इलैक्ट्रानिक चिन्हक प्रमाणपत्र के उपयोगकर्ता के कर्तव्य :
इलैक्ट्रानिक चिन्हक प्रमाणपत्र के संबंध में उपयोगकर्ता ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा १९ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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