किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०१५
अध्याय ६ :
देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया :
धारा ३२ :
संरक्षक से पृथक् पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रुप से रिपोर्ट करना ।
१) कोई व्यष्टि या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या परिचर्या गृह या अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई कृत्यकारी, जिसे किसी ऐसे बालक का पता चलता है या उसका भारसाधन लेता है या जिसे वह सौपा जाता है जो परित्यक्त या खोया हुआ प्रतीत होता है या जिसके बारे में परित्यक्त या खोए होने का दावा किया जाता है या ऐसा बालक जो बिना कुटुंब की संभाल के अनाथ प्रतीत होता है या जिसके अनाथ होने का दावा किया जाता है, चौबीस घंटे के भीतर ( यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोडकर ), यथास्थिति, बालबद्ध सेवाओं, निकटतम पुलिस थाने को या किसी बालक कल्याण समिति को या जिला बालक संरक्षण एकक को इत्तिला देगा या बालक को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था को सौंपेगा ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी बालक के संबंध में इत्तिला अनिवार्य रुप से, ऐसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या समिति या जिला बालक संरक्षण एकक या बालक देखरेख संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।
#Juvenile Justice Act 2015 in Hindi section 32,
#section 32 JJ act 2015 in hindi, #JJ act 2015 hindi section 32 .
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।