किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०१५
अध्याय ७ :
पुनर्वास और समाज में पुन: मिलाना :
धारा ४३ :
खुला आश्रय ।
१) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उतने खुले आश्रय स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों और ऐसे खुले आश्रय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस रुप में रजिस्टर किया जाएगा ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट खुले आश्रय, आवासिक सहायता की आवश्यकता वाले बालकों के लिए, अल्पकालिक आधार पर, ऐसे बालकों के साथ दुव्र्यवहार करने या बालाहार वंचन से संरक्षण या उन्हें सडकों पर निराश्रित छोडे जाने से बचाने के उद्देश्य से समुदाय आधारित सुविधा के रुप में कार्य करेंगे ।
३) खुले आश्रय प्रत्येक मास ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत जिला बालक संरक्षण एकक और समिति को सूचना भेजेंगे ।
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