किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०१५
अध्याय ७ :
पुनर्वास और समाज में पुन: मिलाना :
धारा ५१ :
उचित सुविधा तंत्र ।
१) बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र और संगठन की उपयुक्तता की बाबत सम्यक् जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का अस्थायी रुप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो विहित की जाए ।
२) बोर्ड या समिति उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकेगी ।
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