किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०१५
अध्याय ३ :
किशोर न्यायिक बोर्ड :
धारा ७ :
बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया ।
१) बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठको में कारबार के संव्यवहार के बारे बें ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा, जो विहित किए जाएं, और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हों और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान न हो ।
२) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के, जब बोर्ड की कोई बैठक न हो, किसी व्यष्ठिक सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा ।
३) बोर्ड, बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा :
परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा १८ की उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम दो सदस्य, जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, उपस्थित रहेंगे ।
४) बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी ।
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