लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम २०१३
धारा १५ :
किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना :
यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९ ) के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी जांच के प्रारंभ के पूर्व, किसी न्यायालय या संसद् के किसी सदन की समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष जारी रहेगी ।
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