मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय ७ :
मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण :
धारा १०९ :
यानों के निर्माण औ अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबन्ध :
१) प्रत्येक मोटर यान का निर्माण ऐसे किया जाएगा और उसे ऐसे अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह हर समय उसे चलाने वाले व्यक्ति के वास्तविक नियंत्रण में रहे ।
२)जब तक कि मोटर यान में विहित प्रकार की यांत्रिक या वैद्युत संकेतन युक्ति लगी न हो तब तक प्रत्येक मोटर यान, ऐसे निर्मित किया जाएगा कि उसमें स्टीयरिंग नियंत्रण दाहिनी ओर हो ।
१.(३) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह अधिसूचित कर सकेगी कि किसी विनिर्माता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कोई वस्तु या प्रक्रिया ऐसे मानक के अनुरूप होगी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए । )
------------
१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ३१ द्वारा अंत:स्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 108 #MVActHindi Section 108
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।