मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय १० :
कुछ मामलों मे त्रुटि के बिना दायित्व :
धारा १४० :
त्रुटि न होने के सिध्दांत पर कतिपय मामलों में प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व :
१) जहां मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता हुई है वहां, यथास्थिति, यान का स्वामी या यानों के स्वामी ऐसी मृत्यु या नि:शक्तता के बारे में प्रतिकर का संदाय इस धारा के उपबंधों के अनुसार संयुक्तत: और पृथक्त: करने के लिए दायी होंगे ।
२)ऐसे प्रतिकर की रकम, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारा (१) के अधीन संदेय होगी, १.(पचास हजार रूपए) की नियत राशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी नि:शक्तता के बारे में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम, १.(पच्चीस हजार रूपए) की नियत राशि होगी ।
३)उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में दावेदार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवाक् दे और यह सिध्द करे कि वह या स्थायी नि:शक्तता जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है संबंधित यान या यानों के स्वामी या स्वामीयों के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेीा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।
४)उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति के जिसकी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में दावा किया गया है, किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जाएगी ।
२.(५) किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, जिसके लिए यान का स्वामी अनुतोष के रूप में प्रतिकर देने का दायी है, वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का भी दायी होगा ;
परन्तु किसी अन्य विधि के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की ऐसी रकम को इस धारा या धारा १६३क के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम में से घटा दिया जाएगा ।)
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ४३ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ४३ द्वारा अंत:स्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 140 #MVActHindi Section 140
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