मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय १४ :
प्रकीर्ण :
धारा २११ :
फीस उद्गृहीत करने की शक्ति :
ऐसे किसी नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिए सशक्त है, आवेदनों, दस्तावेजों के संशोधन, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति, परमिट दिए जाने, परीक्षणों, पृष्ठांकन, बैजों, प्लेटों, प्रतिहस्ताक्षरों, प्राधिकरण, आंकडों अथवा दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियां दिए जाने के संबंध में तथा ऐसे किसी अन्य प्रयोजन या बात के लिए, जिसके लिए अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई सेवाएं की जानी हैं, ऐसी फीसों के, जो आवश्यक समझी जाएं, उद्ग्रहण के लिए उपबंध, इस आशय के किसी अभिव्यक्त उपबंध के न होते हुए भी, हो सकेगा :
परंतु यदि सरकार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग को कोई ऐसी फीस देने में या तो भागत: या पूर्णत: छुट दे सकेगी ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 211 #MVActHindi Section 211
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