मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ४० :
रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है :
धारा ४२, धारा ४३ और धारा ६० के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस १.(राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी) प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है ।
----------
१. २०१९ के अधिनियम सं. ३२ की धारा १४ द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 40 #MVActHindi Section 40
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।