मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ४९ :
निवास स्थान या कारबार के स्थान का परिवर्तन :
१) यदि किसी मोटर यान का स्वामी उस स्थान पर, जिसका पता यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित है, निवास करना छोड देता है या अपने कारबार का स्थान बंद कर देता है तो वह अपने पते के ऐसे किसी परिवर्तन के तीस दिन के अंदर अपने नए पते की सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसमे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया था या यदि नया पता किसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा तथा उसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को भी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेज देगा जिससे नया पता उसमें प्रविष्ट किया जा सके ।
२)यदि मोटर यान का स्वामी संबध्द रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अपने नए पते की सूचना उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस कार्रवाई के बदले में, जो धारा १७७ के अधीन उसके विरूध्द की जाए, एक सौ रूपए से अनधिक उतनी रकम का, जो उपधारा (४) के अधीन विहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :
परन्तु धारा १७७ के अधीन स्वामी के विरूध्द कार्रवाई तभी की जाएगी जब वह उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है।
३)जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (२) के अधीन रकम का संदाय कर दिया है वहां उसके विरूध्द धारा १७७ के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।
४)उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अपने नए पते की सूचना देने में हुए विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न रकमें विहित कर सकेगी ।
५)उपधारा (१) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ऐसा सत्यापन करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, नए पते को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट करवाएगा ।
६) मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से भिन्न रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जो ऐसी प्रविष्टि करता है, परिवर्तित पते की संसूचना मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा ।
७)उपधारा (१) की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते में परिवर्तन, ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुआ है जिसकी अवधि छह मास से अधिक होनी आशयित नहीं है या जब मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते पर न तो उपयोग किया जाता है और न वहां से हटाया जाता है ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 49 #MVActHindi Section 49
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