मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६५ :
राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) राज्य सरकार धारा ६४ में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।
२) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :-
क)उन अपीलों का संचालन और सुनवाई जो इस अध्याय के अधीन की जाएं (ऐसी अपीलों के बारे में दी जाने वाली फीसें और ऐसी फीसों का प्रतिदाय ) ;
ख)रजिस्ट्रीकर्ता और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति कृत्य और अधिकारिता ;
ग) रोड रोलर, ग्रेडर और ऐसे अन्य यानों को, जिन्हें सडकों के निर्माण, मरम्मत और उनकी सफाई के लिए अनन्य रूप से बनाया गया है और उपयोग में लाया जाता है, इस अध्याय के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों से छुट और ऐसी छूट को शासित करने वाली शर्तें ;
घ)रजिस्ट्रीकरण और ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र और खोए, नष्ट या कटे- फटे प्रमाणपत्रों के बदले में उन प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रतियां देना या उनका नवीकरण करना;
ड) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को, याना के कुल वजन से संबंधित उसमें की विशिष्टियों की प्रविष्टियों का पुनरीक्षण करने के लिए, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करना;
च) मोटर यानों का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और चिहनों का दिया जाना ;
छ)वह रीति जिससे धारा ५८ की उपधारा (२) मे निर्दिष्ट विशिष्टयां और अन्य विहित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी ;
ज) जो फीसें इस अध्याय के अधीन देय हैं उन सभी को या उनके किसी भाग को देने से विहित व्यक्तियों या विहित वर्गों के व्यक्तियों को छुट;
झ)केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूपों से भिन्न ऐसे प्ररूप जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने हैं ;
ञ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की विशिष्टियों का रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारियों के बीच संसूचित किया जाना तथा उन यानों के स्वामियों द्वारा, जो राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत हैं, उन यानों को और उनके रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का संसूचित किया जाना;
ट) धारा ४१ की उपधारा (१३) या धारा ४७ की उपधारा (७) या धारा ४९ की उपधारा (४) या धारा ५० की उपधारा (५) के अधीन रकम या रकमें;
ठ) ठीक हालत में होने प्रमाणपत्रों के नवीकरण के लिए आवेदनों के विचारार्थ लंबित रहने तक उन प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता की अवधि को बढाया जाना;
ड) जो मोटर यान व्यवहारियों के कब्जे है उन्हें इस अध्याय के उपबंधों से छुट और उस छुट के लिए शर्तें और फीस;
ढ)वह प्ररूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर धारा ६२ के अधीन विवरणी भेजी जाएगी ;
ण)वह रीति जिसमें राज्य मोटर यान रजिस्टर धारा ६३ के अधीन रखा जाएगा;
त)कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 65 #MVActHindi Section 65
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