मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ९४ :
सिविल न्यायालयों को अधिकारिता का वर्जन :
किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने के संबंध में सम्यक् रूप से गठित प्राधिकरणों द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 94 #MVActHindi Section 94
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