मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम २६ :
यातायात में रुकावट पर रोक :
जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके लिये बनाए नियमों के अंतर्गत विधिमान्य अनुज्ञा नहीं दी है, कोई भी चालक नहीं करेगा -
क) सडक पर माल या किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना ; या
ख) यान पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन ।
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