स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा २७-क :
१.(अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड :
जो कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, धारा २ के खंड (आंठ-क) के उपखंड (एक) से उपखंड (पांच) तक में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप का वित्तपोषण करने में या पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लगे किसी व्यक्ति को संश्रय देने में संलग्न होगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा :
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।)
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१.१९८९ के अधिनियम सं. २ की धारा ८ द्वारा अंत:स्थापित ।
#अध्याय ४ : अपराध और शास्तियां :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 27A.
#NDPS Act 1985 in hindi section 27a.
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