स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७४-क :
१.( केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।)
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१. १९८९ के अधिनियम सं.२ की धारा २० द्वारा अंत:स्थापित ।
#अध्याय ६ : प्रक्रीर्ण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 74A.
#NDPS Act 1985 in hindi section 74a.
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