सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ११ :
नियम ५ :
दस्तावेजों का पेश किया जाना :
१) किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय किसी पक्षकार या व्यक्ति द्वारा, ऐसे दस्तावेजों को, जो उस पक्षकार या व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसे वाद के किसी प्रश्नगत विषय के संबंध में पेश करने की ईप्सा कर सकेगा या न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा ।
२) ऐसे दस्तावेज को पेश करने की सूचना सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का ५) के परिशिष्ट ग के प्ररुप सं. ७ में उपबंधित प्ररुप में जारी की जाएगी ।
३) किसी भी ऐसे पक्षकार या व्यक्ति को, जिसे दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी की गई है, ऐसे दस्तावेज को पेश करने या ऐसे दस्तावेज को पेश करने की अपनी असमर्थता बताने के लिए सात दिन से अन्यून और पन्द्रह दिन से अनधिक का समय दिया जाएगा ।
४) न्यायालय, दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी होने के पश्चात्, ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इंकार करने वाले और जहां इस प्रकार दस्तावेज पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए गए है, किसी पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकेगा और खर्चों के बारे में आदेश कर सकेगा ।
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