सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश १६ :
नियम १९ :
जब तक कि कोई साक्षी किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी न हो वह स्वयं हाजिर हाने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा :
किसी भी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए केवल तभी ओदश किया जाएगा जब वह -
क) न्यायालय की मामूली आरम्भिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, अथवा
ख) किसी सीमाओं के बाहर किन्तु ऐसे स्थान में जो न्याय-सदन से १.(एक सौ किलोमीटर) से कम या (जहां उस स्थान के जहां वह निवास करता है और उस स्थान के जहां न्यायालय स्थित है, बीच पंचषष्टांश दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक प्रवहण है वहां) २.(पांच सौ किलोमीटर से ) से कम दूर है,
निवास करता है :
३.(परंतु जहां इस नियम में वर्णित दोनों स्थानों के बीच वाय मार्ग द्वारा यातायात उपलब्ध है और साक्षी को वायु मार्ग का यात्री भाडा संदत्त किया गया है, वहां उसे स्वयं हाजिर होने का आदेश किया जा सकेगा ।)
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ६६ द्वारा (१-२-१९७७ से) पचास मील के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ६६ द्वारा (१-२-१९७७ से) दो सौ मील के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ६६ द्वारा (१-२-१९७७ से) अन्त:स्थापित ।
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