सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश १८ :
नियम १२ :
साक्षियों की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां :
न्यायालय साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगी के बारे में टिप्पणियां, जिन्हें वह तात्विक समझता हो, अभिलिखित कर सकेगा ।
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