सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश १८ :
नियम ५ :
१.(२.(जिन मामलों की अपील हो सकती है उनमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा :
जिन मामलों में अपील अनुज्ञात की जाती है उन मामलों में हर एक साक्षी का साक्ष्य,-
क) न्यायालय की भाषा में, -
एक) न्यायाधीश द्वारा या उसकी उपस्थिति में और उसके वैयक्तिक निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा; या)
दो) न्यायाधीश के बोलने के साथ ही टाइपराइट पर टाइप किया जाएगा; या
ख) यदि न्यायाधीश अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसा निदेश दे तो न्यायाधीश की उपस्थिति में न्यायालय की भाषा में यंत्र द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।)
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ६८ द्वारा (१-२-१९७७ से) नियम ५ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. नियम ५ के उपबंध, जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से संबंधित हैं, अवध के मुख्य न्यायालय को लागू नहीं होते है देखिए अवध कोटर््स ऐक्ट, १९२५ (१९२५ का यू.पी अधिनियम ंस. ४) की धारा १६(२) ।
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