सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम १३ :
जहां वादपत्र की नामंजूरी से नए वादपत्र का उपस्थित किया जाना प्रवारित नहीं होता :
इसमें इसके पूर्व वर्णित आधारों में से किसी पर भी वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उसी वाद-हेतुक के बारे में नया वादपत्र उपस्थित करने से प्रवारित नहीं हो जाएगा ।
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