पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा १४ :
तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति :
(१) सीमा शुल्क का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, और १.(पुलिस का कोई आफिसर या उत्प्रवास अधिकारी) जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी भी स्थान की तलाशी ले सकेगा और कोई भी पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति से अभिगृहीत कर सकेगा जिसके विरुद्ध यह समुचित संदेह हो कि उसने धारा १२ के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है।
(२) २.(दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २)) के वे उपबन्ध, जो तलाशियों और अभिग्रहणों के संबंध में हैं, इस धारा के अधीन तलाशियों और अभीग्रहनों को यावत्शक्य लागू होंगे।
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१.१९९३ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ७ द्वारा (१-७-१९९३ से) पुलिस का कोई आफिसर के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२.१९७८ के अधिनियम सं० ३१ की धारा ३ द्वारा (१८-८-१९७८ मे) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ६१ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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