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धारा ४ : अग्नि या विस्फोटक.. नुकसान कारित करने वाली रिष्टि :
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम १९८४ धारा ४ : अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि : जो कोई धारा ३ की उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई अपराध, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी… more »