नियम ३ : दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक -
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम २०१२
नियम ३ :
दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक -
१) प्रत्येक जिले में जिला बाल संरीण एकक, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुभाषियों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क ब्यौरों के साथ एक रजिस्टर रखेगा और यह रजिस्टर विशेष किशोर पुलिस यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चातएस.जे.पी.यूफ कहा गया है), स्थानीय पुलिस, मॅजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय के लिए जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा।
२) अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (४), धारा २६ की उपधारा (३) और उपधारा (४) और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव वह होगा, जो इन नियमों में उपदर्शित किया जाए।
३) जहां किसी दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक की उपनियम (१) के अधीन जिला बाल कल्याण एकक द्वारा अनुरक्षित सूची से भिन्न, नियुक्ति की जाती है, वहां इस नियम के उप नियम(४) और उप नियम (५) के अधीन विहित अपेक्षाओं को सुसंगत अनुभव के साथ या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक द्वारा सुसंगत भाषाओं में प्रदर्शित धारा प्रवाहिता के सबूत के आधार पर जिला बाल कल्याण एकक, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में शिथिल किया जा सकेगा।
४) उपनियम (१) के अधीन नियुक्त दुभाषिए या अनुवादक को किसी बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राजभाषा से, या तो ऐसी भाषा उसकी मातृभाषा होने के परिणामस्वरूप या कम से कम प्राथमिक स्तर तक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम होने के परिणामस्वरूप या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा उसके व्यवसाय या वृत्ति या उस क्षेत्र में, जहां वह भाषा बोली जाती है, निवास स्थान होने के कारण अर्जित ज्ञान के परिणामस्वरूप कार्यात्मक रूप से सुपरिचित होना चाहिए।
५) उपधारा (१) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए संकेतभाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय सुधार परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में अथवा किसी विशेषज्ञ की दशा में सुसंगत शाखा में सुसंगत अर्हताएं होनी चाहिए।
६) ऐसे दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए, जिनका नाम उपधारा (१) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में या अन्यथा प्रविष्ट किया जाता है, भुगतान, राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, २००० की धारा ६१ के अधीन अवधारित दरों पर और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित करे, अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर किया जाएगा।
७) अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के अधीन सूचना की तारीख के पश्चात्, दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ के लिंग के बारे में बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी अधिमानता पर विचार किया जा सकेगा और जहां आवश्यक हो, वहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति को, बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।
८) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त दुभाषिए अनुवादक, विशेष शिक्षक विशेषज्ञ या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति निष्पक्ष और समदर्शी होगा और किसी वास्तविक या विदित हित विरोध को प्रकट करेगा। वह दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २८२ के अनुसार किन्ही परिवर्धन या लोप के बिना पूर्ण और यथार्थ निर्वचन या अनुवाद करेगा।
९) विशेष न्यायालय, धारा ३८ के अधीन कार्यवाहियों में यह सुनिश्चित करेगा कि क्या बालक पर्याप्त रूप से न्यायालय की भाषा बोलता है या नहीं और किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, जी नियुक्ति में कोई हित विरोध तो अंर्तवलित नहीं है।
१०) अधिनियम या उसके नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ की धारा १२६ के साथ पठित धारा १२७ के अधीन यथा वर्णित गोपनीयता के नियम से आबद्ध होगा।
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