लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम २०२०
नियम १२ :
अधिनियम का कार्यान्वयन और निगरानी :
(१) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, २००५ (२००६ के ४) के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसके पश्चात् एनसीपीसीआर कहा गया है) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसके पश्चात् एनसीपीसीआर कहा गया है), जैसा भी मामला हो उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे :
(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की अभिहित की निगरानी;
(ख) राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की निगरानी;
(ग) गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या बालक की सहायता करने के लिए पूर्व परीक्षण और परीक्षण चरण और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपयोग की निगरानी के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालकों के विकास से जुड़े संबंधित ज्ञान वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा ३९ में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों के निरूपण की निगरानी;
(घ) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की डिजाइन तैयार करने और कार्यान्वयन की निगरानी;
(ड.) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचना के प्रसार की निगरानी और समर्थन करना, ताकि आम लोग, बालकों के साथ-साथ उनके माता- पिता और अभिभावक अधिनियम के उपबंधों से अवगत हो सकें;
(च) सीडब्ल्यूसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाल यौन शोषण के किसी विशेष मामले की रिपोर्ट मंगाना;
(छ) निम्नलिखित से संबंधित जानकारी सहित अधिनियम के अधीन की प्रक्रियाओं के अधीन यौन दुव्र्यवहार के मामलों और उनके निपटान के बारे में संबंधित एजेंसियों या स्वयं से जानकारी या आंकड़ा संग्रह करना:-
(एक) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और विवरण;
(दो) क्या प्रक्रियाओं में शामिल टाइम फ्रेम सहित अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था;
(तीन) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के पीडितों की देखरेख और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था सहित सुरक्षा की व्यवस्था का विवरण, और,
(चार) किसी भी विशिष्ट मामले में संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा बालकों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के आकलन के बारे में विवरण ;
(ज) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एकत्रित जानकारी का उपयोग करना।
अधिनियम की निगरानी की रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एनसीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में शामिल किया जाएगा।
(२) संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के अधीन डेटा एकत्र करने, इस तरह के डेटा को केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, एनसीपीसीआर और एनसीपीसीआर के साथ साझा करने का अधिदेश प्राप्त है।
#pocsorules2020Hindirule12 #लैंगिकअपराधोंसेबालकोंकासंरक्षणनियम२०२०नियम१२
#rule12pocsorule2020hindi #pocsorules2020rule12hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।