सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
परिशिष्ट ख :
आदेशिका :
प्ररुप संख्यांक १३ :
साक्षी को समन (आदेश १६ के नियम १ और ५) :
(शीर्षक)
प्रेषिती-
--------------------
उक्त वाद में ----------- की ओर से आपकी हाजिरी --------------- के लिए अपेक्षित है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप तारीख --------- को ---------- बजे पूर्वान्ह इस न्यायालय के समक्ष (स्वयं) उपसंजात हों और अपने साथ ------------ लाएं (या इस ------------- न्यायालय को भेजें) ।
आपकी यात्रा और अन्य खर्चों के और एक दिन के निर्वाह भत्ते के रुप में ------------- रुपए की राशि इसक साथ भेजी जाती है । यदि आप इस आदेश का अनुपालन करने में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना असफल रहेंगे तो आपको गैर-हाजिरी के वे परिणाम भोगने होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ के आदेश १६ के नियम १२ में अधिकथित है ।
यह आज तारीख -------------- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।
न्यायाधीश
सूचना :
१) यदि आपको केवल दस्तावेज पेश करने के लिए, न कि साक्ष्य देने के लिए समन किया गया है और आप वह दस्तावेज पूर्वोक्त दिन और समय इस न्यायालय में पेश करवा देते है तो यह समझा जाएगा कि आपने समन का अनुपालन कर दिया है ।
२) यदि आपको पूर्वोक्त दिन के पश्चात् भी रोक लिया जाता है तो विनिर्दिष्ट दिन के पश्चात् की प्रतिदिन की हाजिरी के लिए आपको -------------- रुपए की राशि निविदत्त की जाएगी ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।