अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९
(१९८९ का ३३)
प्रस्तावना :
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के निवारण के लिए १.(विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों )का तथा ऐसे अपराधों से पीडित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम,
भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्मलिखित रुप में वह अधिनियमित हो :-
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१.२०१६ के अधिनियम संख्या १ की धारा २ (विशेष न्यायालयों ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।(२६-१-२०१६ से प्रभावी) ।
#Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act 1989 in Hindi .
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