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धारा १०२ : स्क्रीम का रद्द या उपांतरित किया जाना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०२ : स्क्रीम का रद्द या उपांतरित किया जाना : १) यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपान्तरण की बाबत- १) राज्य परिवहन उपक्रम को; और २)किसी अन्य व्यक्ति को जिसका राज्य सरकार की राय… more »